बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने से पहले जान लें ये नए नियम, यहाँ पढ़ें पूरी जानकारी

By Ek Baat Bata | Dec 12, 2020

सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही एक बेहद पॉपुलर बचत योजना है। इस योजना को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लांच किया गया है। छोटी बचत योजनाओं की बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना सबसे ज्यादा रिटर्न देने के मामले में टॉप पर है। इस योजना का उद्देश्य बेटियों की पढ़ाई से लेकर उनकी शादी तक आने वाले खर्च को आसानी से पूरा करना है। सुकन्या समृद्धि योजना की खास बात यह है कि इस योजना की मेच्योरिटी तो 21 साल है, लेकिन इसमें अभिभावक को 14 साल ही निवेश करना होता है। हाल ही में सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में कुछ अहम बदलाव किए हैं। अगर आपने भी अपनी बेटी के लिए यह स्कीम ले रखी है या लेने वाले हैं तो इन नए नियमों को अच्छी तरह से जान लें -

खाता बंद करने के नियमों में बदलाव
सुकन्या समृद्धि स्कीम को पहले दो परिस्थियों में बंद किया जा सकता था। बेटी की मौत हो जाने पर या बेटी के रहने का पता बदल जाने पर इस खाते को बंद किया जा सकता था। लेकिन अब नए नियम के मुताबिक अगर खाताधारक को कोई जानलेवा बीमारी हो या अगर अभिभावक की मौत हो जाए तो भी इस स्कीम को बंद किया जा सकता है।

अब तीन बेटियाँ होने पर भी मिलेगा स्कीम का लाभ
अभी तक इस स्कीम के तहत दो बेटियों के लिए खाता खुलवाया जा सकता था। अगर तीसरी बेटी है तो उसे इस स्कीम का लाभ नहीं मिलता है। लेकिन अब नए नियमों के मुताबिक अगर पहली बेटी के जन्‍म के बाद दो जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं तो उनके लिए भी खाता खुल सकता है। अभी तक अभिभावक को खाता खुलवाने के लिए केवल मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब नए नियमों के मुताबिक अगर दो से ज्‍यादा बेटियों का खाता खुलवाना है तो जन्‍म प्रमाणपत्र के साथ एफिडेविट भी जमा करना पड़ेगा।

अकाउंट डिफॉल्‍ट होने के बावजूद लागू दर से मिलेगा ब्याज
अभी तक इस स्कीम के तहत खाते में हर साल कम से कम 250 रुपये जमा करना जरूरी था। ये न्यूनतम राशि जमा ना करवाने पर खाते को डिफॉल्ट अकाउंट मान लिया जाता था। लेकिन अब नए नियमों के मुताबिक, अगर खाते को दोबारा एक्टिव नहीं किया जाता है तो मैच्‍योर होने तक डिफॉल्‍ट अकाउंट पर स्‍कीम के लिए लागू दर से ब्‍याज मिलता रहेगा। इससे खाताधारकों को लाभ मिलेगा। पुराने नियमों के मुताबिक ऐसे डिफॉल्‍ट खातों पर पोस्‍ट ऑफिस सेविंग्‍स अकाउंट के लिए लागू दर से ब्‍याज मिलता था, जो कि 4 परसेंट है। जबकि सुकन्‍या समृद्धि पर 7।6 परसेंट ब्‍याज मिलता है।

बेटी के 18 साल का हो जाने तक अभिभावक करेंगे खाता ऑपरेट
पुराने नियमों के मुताबिक, बेटी 10 साल में ही अपने खाते को ऑपरेट कर सकती थी। लेकिन अब नए नियमों के तहत अब बेटी को खाता ऑपरेट करने की मंजूरी तभी दी जाएगी जब वह 18 साल की हो जाए। नए नियम के मुताबिक जब तक बेटी 18 साल की नहीं हो जाती तब तक अभिभावक खाते को ऑपरेट करेंगे।
 
वित्त वर्ष के अंत में क्रेडिट होगा ब्याज
नए नियमों के तहत खाते में गलत इंटरेस्‍ट डालने पर उसे वापस पलटने के प्रावधान को हटाया गया है। इसके अलावा नए नियमों के मुताबिक खाते में ब्‍याज वित्त वर्ष के अंत में क्रेडिट किया जाएगा।